EWS का पूरा नाम Economically Weaker Section होता है, इसके अंतर्गत आने वाले नागरिकों का जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उनका एक सर्टिफिकेट बनता है, तथा जिस नागरिक के पास यह सर्टिफिकेट होता है, उसे सरकार द्वारा जारी की जाने वाली नौकरियों और योजनाओं आदि में 10 प्रतिशत का लाभ मिलता है.
इस प्रमाण-पत्र का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग के नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वही उठा सकते हैं. बिहार राज्य के भी ऐसे काफी सारे नागरिक हैं, जो इस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसीलिए आज हम इस लेख में EWS Certificate Bihar ऑनलाइन बनवाने के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन
EWS Certificate Bihar के लिए ऑनलाइन आवेदन
EWS Certificate Bihar ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बेहद ही सरल है, इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले Service Online Bihar पोर्टल पर विजिट करें।
- अब होमपेज पर आप ऑनलाइन आवेदन के लोक सेवाएं और सामान्य प्रशासन विभाग के अंर्तगत मौजूद विकल्प आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन पर क्लिक कर दें।
- अब आप अपने स्तर का चुनाव करें।
- इसके बाद आपके समक्ष Bihar EWS Certificate का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें, और स्वघोषणा पत्र को पढ़कर सहमति दें।
- इसके बाद अब आप Proceed विकल्प पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर जरूरी दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड का चयन करें, और उसे अपलोड कर दें।
उपरोक्त चरणों का पालन करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दें, इस तरह से बिहार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।