RTPS Service Online Bihar Portal पर EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें?

ADVERTISEMENT

EWS का पूरा नाम Economically Weaker Section होता है, इसके अंतर्गत आने वाले नागरिकों का जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उनका एक सर्टिफिकेट बनता है, तथा जिस नागरिक के पास यह सर्टिफिकेट होता है, उसे सरकार द्वारा जारी की जाने वाली नौकरियों और योजनाओं आदि में 10 प्रतिशत का लाभ मिलता है

इस प्रमाण-पत्र का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग के नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वही उठा सकते हैं. बिहार राज्य के भी ऐसे काफी सारे नागरिक हैं, जो इस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसीलिए आज हम इस लेख में RTPS पोर्टल पर EWS Certificate Bihar ऑनलाइन बनवाने के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन

RTPS Bihar का संक्षिप्त विवरण

पोर्टल का नामRTPS सर्विस ऑनलाइन बिहार
लेख का नामEWS Certificate Bihar आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थीबिहार राज्य के नागरिक
उद्देश्यनागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाएँ मुहैया कराना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://serviceonline.bihar.gov.in/

EWS Certificate Bihar के लिए ऑनलाइन आवेदन

EWS Certificate Bihar ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बेहद ही सरल है, इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  • सबसे पहले Service Online Bihar पोर्टल - https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
  • अब होमपेज पर आप ऑनलाइन आवेदन के लोक सेवाएं और सामान्य प्रशासन विभाग के अंर्तगत मौजूद विकल्प आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन पर क्लिक कर दें।
EWS Certificate Bihar
  • अब आप अपने स्तर का चुनाव करें।
  • इसके बाद आपके समक्ष Bihar EWS Certificate का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें, और स्वघोषणा पत्र को पढ़कर सहमति दें।
Bihar EWS Certificate Form
  • इसके बाद अब आप Proceed विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब नए पेज पर जरूरी दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड का चयन करें, और उसे अपलोड कर दें।

उपरोक्त चरणों का पालन करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दें, इस तरह से बिहार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए पात्रता मानदंड

अगर आप EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना होगा:

  • उम्मीदवार केवल सामान्य वर्ग का होना चाहिए.
  • प्रति वर्ष पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
  • उम्मीदवारों के पास 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए.
  • उम्मीदवारों के पास 100 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए.
  • अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए.
  • गैर-अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड 240 वर्ग गज से कम होना चाहिए.

पारिवारिक आय में वेतन, व्यवसाय, कृषि, निजी नौकरी आदि जैसे स्रोतों से आय शामिल है।

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक स्टेटमेंट
  • पहचान का प्रमाण
  • जाति प्रमाण पत्र
  • संपत्ति या भूमि का प्रमाण
  • अधिवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्व-घोषणा या शपथ पत्र

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

EWS के लिए योग्यता क्या है?

ईडब्सलूएस सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो GEN श्रेणी से आते हैं. साथ ही के पास पांच एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक का घर 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए.

EWS प्रमाण कितने साल तक मान्य होता है?

EWS प्रमाणपत्र 3 साल के लिए मान्य होता है.

EWS प्रमाण पत्र के लाभ क्या है?

EWS प्रमाणपत्र धारक को सरकार की तरफ से 10% का आरक्षण प्रदान किया जाता है.